बस्ती के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने गाइडलाइन्स जारी कर जानकारी दिये कि क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
संवाददाता पंकज उपाध्याय बस्ती यू पी
बस्ती 'उत्तर प्रदेश /कोरोना वायरस के चलते देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के बीच अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस बाबत बस्ती में भी कल यानी 8 जून से नये आदेश लागू होंगे. जिलाधिकारी बस्ती आशुतोष निरंजन ने 7 जून को एक आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी. यहां जानें कि बस्ती के लिए क्या गाइडलाइन्स जारी की गई और क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?
1- कन्टेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेय डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी. उक्त कार्यों की पूर्ति को छोड कर किसी भी व्यक्ति/वाहन का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।.
2- समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-सग्णता (co-Morbiary) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों का घरों के अन्दर रहना अनिवार्य किया जाता है। (सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो).
3- रात्रि 09.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक सभी व्यक्तियों, वाहनों आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर).
4-समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षिक /प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान अनिवार्य रूप से बन्द रहेगें.
Unlock 1: मंदिर खोले जाने का आदेश
5- समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल दिनांक 08.06.2020 से खुलेंगे परन्तु वहां पर सभा/मण्डली आदि कार्यक्रम पूर्णतया निषिद्ध रहेगी तथा प्रतिरूप/ मूर्तियों/ पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नही होगी. संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किये हुए भक्ति-संगीत/ गाने बजाये जा सकते है किन्तु समूह इक्टठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी. धार्मिक स्थल के अंदर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल के छिड़काव ऑदि की अनुमति नही होगी. श्रद्धालू एवं पुजारी समेत कोई भी किसी को किसी रूप में स्पर्श नहीं करेगा .
6- सिनेमा हाल, जिम्नेजियम, तरण ताल (Swimming Pool) मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाल एवं इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेगें.
7- कन्टोन्मेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में माल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट/दाबों को प्रात: 09 बजे से सायं 09.00 बजे तक खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सभी स्टाफ एवं आगन्तुओ द्वारा फेस-कवर / मास्क सोशल डिस्टेसिंग तथा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा.
8- जनपद बस्ती में समस्त अवस्थित दुकान, गोदाम एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (साप्ताहिक बन्दी को छोड़कर) प्रतिदिन यात 09.00 से साय 09.00 बजे तक खुलेंगे (सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है.
9- केमिस्ट शाप, किराना/ ब्रेड/दूध की दूकाने, पी0डी0एस0 शाप, प्रिन्टिग प्रेस. द्राई क्लीनर्स गैस एजेन्सी, पेट्रोल पम्प, कृषि यंत्र के उपकरण, खाद-बीज, पशु आहार, साइकिल, मोटर साइकिल मरम्मत की दुकाने, टेलर, पलम्बर की दुकाने प्रतिदिन प्रातः 09.00 बजे से सायं 09.00 बजे के मध्य ही खुलेगी.
Unlock 1 : बंद रहेंगी यह दुकानें
10-मिठाई एवं बेकरी की दूकानो को प्रतिदिन (साप्ताहिक बन्दी को छोड़कर) इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी की दुकान पर कोई व्यक्ति बैठ कर नहीं खायेगा तथा बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ फेस मास्क/फेस कवर, एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का कडाई से अनुपालन किया जायेगा.
11- पान, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला की दुकाने पूर्णतया बन्द रहेगी.
13- मछली, मीट की दुकाने पूर्णतया बन्द रहेगी.
14- नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित मानक व प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोले जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है. इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा तथा मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती की स्पष्ट अभियुक्ति के पश्चात् उस पर जिला मजिस्ट्रेट बस्ती द्वारा निर्णय लिया जायेगा. उक्त समस्त कार्यवाही अधिकतम 72 घण्टे में सम्पादित की जायेगी.
15. स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों, पुलिस विभाग के कर्मियों, कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम में लगे अन्य विभागीय कर्मियों को जनपद में 24-7 आवागमन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ रागी कि उनके द्वारा कोविड-19 के सभी सुसंग्रत प्रोटोकाल का अनुपालन किया जायेगा. यह आदेश जनपद बस्ती के सम्पूर्ण क्षेत्र में 30.06.2020 तक प्रभावी रहेगा. आदेश में वर्णित प्राविधानो की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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